पुराने स्लैब में 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है, इतनी आय पर नए स्लैब में 1.20 लाख रुपए टैक्स लगेगा

नई दिल्ली. सरकार ने पहली बार इनकम टैक्स स्लैब चुनने के दो विकल्प दिए हैं। नई व्यवस्था में 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा। लेकिन, करीब 100 में से 70 डिडक्शन घटा दिए हैं। ऐसे में पुराने विकल्प में 12.05 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री हो सकती है, लेकिन इतनी आय पर नए स्लैब के मुताबिक 1 लाख 20 हजार 640 का टैक्स लगेगा।


पुराने स्लैब का विकल्प चुनकर सभी डिडक्शन लेते हैं तो 12.05 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा








































स्टैंडर्ड डिडक्शन50 हजार रुपए
45 लाख तक के मकान के होम लोन पर ब्याज3.50 लाख रुपए
80सी के तहत बचत योजनाओं में निवेश1.50 लाख रुपए
एनपीएस50 हजार रुपए
मेडिकल इंश्योरेंस (सेल्फ)25 हजार रुपए
मेडिकल इंश्योरेंस (पैरेंट्स)30 हजार रुपए
एजुकेशन लोन50 हजार रुपए
कुल डिडक्शन7.05 लाख रुपए
बाकी 5 लाख की आय पर टैक्स नहीं, इसलिए जीरो टैक्स

नई व्यवस्था में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, 12.05 लाख रुपए की आय पर टैक्स इस प्रकार लगेगा-





































2.5 लाख रुपएटैक्स फ्री
2.5 लाख से 5 लाख5% (12,500 रुपए)
5 लाख से 7.5 लाख10% (25,000 रुपए)
7.5 लाख से 10 लाख15% (37,500 रुपए)
बाकी 2.05 लाख पर20% (41,000 रुपए)
 टैक्स : 1 लाख 16 हजार रुपए 
 4% सेस : 4,640 रुपए
 कुल टैक्स: 1 लाख 20 हजार 640 रुपए